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अंजुला यादव हत्याकांड में आया फैसला

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इटारसी। 11 जून 2017 को ग्राम नयागांव में हुई युवती अंजुला यादव की हत्या के मामले में बुधवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को हत्या में दोषी मानते हुए धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड, धारा 307 में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड तथा धारा 450 में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड के चार हजार रुपए मृतका की मां को देने के निर्देश दिये। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक एचएच यादव ने की थी।
गौरतलब है कि घटना वाले दिन शाम को करीब 7:30 बजे ग्राम नयागांव में सुनील यादव, उसका भांजा विशाल, मां छोटीबाई घर पर आंगन में खाना बना रहे थे। फरियादी की बहन अंजुला यादव घर के अंदर टीवी देख रही थी। इस दौरान फहीम सिद्धीकी आया और कमरे के अंदर जाकर उसने अंजुला यादव को गर्दन पर चाकू मारकर हत्या कर दी। अंजुला के चिल्लाने पर उसका भाई सुनील यादव, विशाल और छोटीबाई दौड़े तो फहीम हाथ में चाकू लेकर कमरे से बाहर निकलकर भागा। सुनील, विशाल और छोटीबाई ने फहीम का पीछा किया और उसे सुनील ने सती माता मंदिर के पास पकड़ लिया। फहीम ने सुनील पर भी चाकू से हमला कर दिया। सुनील नीचे गिर गया। शोर होने पर आसपास के लोग खुमान, गोलू, श्रीराम, मंगलू सहित अन्य मौके पर पहुंचे। लेकिन फहीम तब तक भाग चुका था। ग्रामीणों ने डायल 100 को खबर की तो सुनील को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा। मृतिका अंजुला को अन्य वाहन में अस्पताल लाया गया। अस्पताल में सुनील से पूछताछ कर मर्ग कायम किया।
सुनील ने बताया कि आरोपी फहीम सिद्दीकी की कश्मीर फोटो स्टुडियो पर अंजुला यादव काम कर रही थी। करीब पंद्रह दिन पहले मो. फहीम सिद्दीकी ने उसकी बहन से छेड़छाड़ की तो उसने काम छोड़ दिया और उसकी शिकायत थाने में दर्ज करायी थी। आरोपी ने जेल से छूटने पर राजीनामा के लिए दबाव बनाया और नहीं मानने पर उसकी हत्या कर दी। आरोपी के खिलाफ थाना पथरोटा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पूछताछ में फहीम ने अपराध करना कबूल किया और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, पहने गए कपड़े और मोटर सायकिल उसकी रिश्तेदार जाहिदा बी के घर से जब्त की। अनुसंधान के दौरान जब्त चाकू एवं कपड़े निरीक्षण के लिए एफएसएल के पास भिजवाए। जांच पूर्ण होने के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। कोर्ट ने बुधवार को फहीम को दोषी पाकर सजा सुनाई।

Manju Thakur

मंजू ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार एवं Narmadanchal.com के संस्थापक-संपादक हैं। वे वर्ष 2004 से नर्मदांचल क्षेत्र और मध्य प्रदेश की स्थानीय, सामाजिक, प्रशासनिक एवं जनहित से जुड़ी खबरों का संपादन और प्रकाशन कर रहे हैं। उन्होंने बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल से संस्कृत में स्नातकोत्तर, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक तथा डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। पत्रकारिता के साथ-साथ वे डिजिटल मीडिया, समाचार संपादन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अनुभव रखते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुँचाना है।

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