अड़ीबाजी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

अड़ीबाजी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

होशंगाबाद। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इटारसी ने आरोपी शंकर कुचबंदिया (Shankar Kuchbandiya) पिता लक्ष्मण कुचबंदिया, इटारसी, जिला होशंगाबाद की वीसी के माध्यम से कार्यवाही करते हुए जमानत खारिज की।मीडिया प्रभारी अभियोजन दिनेश कुमार यादव (Dinesh Kumar Yadav) ने बताया कि 23 जून 2020 को सुबह 9 बजे फरियादी आकाश बस्तवार (Akash Bastwar) ढोल बजाने पथरौटा (Pathrota) गया था। ढोल बजाकर करीब शाम 5:30 बजे घर वापस आ रहा था, तभी रोड पर आरोपी शंकर कुचबंदिया (Shankar Kuchbandiya), निवासी गरीबी लाईन इटारसी से मिला और फरियादी आकाश से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। उसने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा। उसने गाली देने से मना किया, तो आरोपी ने अपने पास रखी रेजर से फरियादी को मारने लगा। जिससे फरियादी की सीधी आंख के ऊपर सिर में लग गयी और बांयी आंख के ऊपर मूंदी चोट लग गयी। मारपीट करके आरोपी भागते हुए गाली गलौच करके बोलने लगा कि यदि तूने मुझे शराब पीने को पैसे नहीं दिये और मेरी थाने में रिपोर्ट की तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। प्रकरण को विवेचना में लिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती अखिलेश देवलिया, इटारसी ने पैरवी की एवं वीसी के माध्यम से कार्यवाही करते हुए आरोपी की जमानत निरस्त की गयी।

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