इटारसी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी श्रीमती प्रीति सिंह की अदालत ने सूरज सिंह कोरकू पिता भोलाराम कोरकू उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम सिलवानी चकपुरा थाना केसला को भारतीय दंड विधान की धारा 498-ए एवं 306 में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 500-500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा।
आरोपी सूरज सिंह के विरुद्ध यह आरोप था कि उसने अपनी पत्नी पंजिनी बाई जिसके साथ कि उसकी शादी 2010 में हुई थी उसे ग्राम चकपूरा सिलवानी में उसके साथ चरित्र पर शक करके मारपीट करता था और उसे प्रताडि़त कर क्रूरता पूर्ण व्यवहार करता था जिससे परेशान और प्रताडि़त होकर पंजिनी बाई ने जहरीली दवा खाकर 24 जुलाई 2012 को शाम को 7 बजे आत्महत्या कर ली थी जिसकी सूचना फरियादी अमर सिंह के द्वारा थाना केसला में आरोपी के विरुद्ध लेकर आई थी। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला के द्वारा न्यायालय के समक्ष 11 साक्षियों का परीक्षण कराया गया था, जिन्होंने घटना के संबंध में अलग-अलग तथ्य प्रस्तुत किए थे। प्रकरण का समस्त विचारण और परिशीलन किए जाने के पश्चात द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रीति सिंह ने आरोपी सूरज सिंह को उसकी पत्नी पंजनी बाई को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडि़त कर उसके चरित्र पर शक करते हुए उसके साथ मारपीट कर क्रूरता का व्यवहार करके अपनी पत्नी को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित किए जाने का दोषी पाते हुए उक्त दोनों धाराओं में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया है। आरोपी इस प्रकरण में पूर्व से जमानत पर था।
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आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर पति को सजा
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