
कृषि संबंधी दुकानों को अनुमति एसडीएम देंगे
होशंगाबाद।
कलेक्टर धनंजय सिंह ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया है कि उनके द्वारा आगामी गेहूं फसल कटाई को ध्यान में रखते हुए हार्वेस्टर, भूसा मशीन एवं ट्रैक्टर आदि कृषि यंत्रों की रिपेरिंग एवं ऑटो पार्ट्स की दुकानो की सत्योपित सूची संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कृषि एवं वरिष्ठक कृषि विकास अधिकारी से प्राप्त् कर आवश्यंकता अनुसार संबंधित दुकानो को खोलने की अनुमति प्रदान करेंगे। यह अनुमति कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं म.प्र. शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अ़ध्यरधीन रहते हुए प्रदान की जाएगी। कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण की दृष्टिगत समस्तय दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि दुकान पर 2 व 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे न हो एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मॉस्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
जिले में रबी फसल गेहूं की कटाई के कार्य हेतु अन्य प्रदेशों एवं अन्य जिलों से आने वाले समस्त हार्वेस्टर /भूसा मशीन संचालकों एवं उनके साथ आने वाले समस्त स्टाफ को अपनी जानकारी संबंधित तहसील कार्यालय जिस क्षेत्र में वह कार्य हेतु आए हैं, कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने एवं उस तहसील के चिकित्सालय में कोरोना वायरस से संबंधित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के आदेश दिए। हार्वेस्टर भूसा मशीन संचालक संबंधित ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कार्यालय से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही जिले में कटाई कार्य संपादित कर सकेंगे। साथ ही समस्त हार्वेस्टर संचालक/ भूसा मशीन संचालक स्वयं तथा उनके समस्त स्टाफ के लिए आवश्यक मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था कर सुरक्षा उपाय किया जाना सुनिश्चित करेंगे।