होशंगाबाद। वरिष्ठ जिला पंजीयक ने बतया कि वर्ष 2020-21 की गाइड लाइन आगामी 30 जून 2020 तक स्थगित रखी गई है। जमीनों/भवनों के क्रय पर लगने वाली स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में वर्ष 2019-20 में जारी गाइड लाइन 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगी। अचल संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन कराने पर पक्षकारों को होने वाले व्यय में 5 से लेकर 15 प्रतिशत तक का लाभ मिलेगा।
जिला पंजीयक ने बताया है कि लॉक डाउन अवधि में रियल स्टेट कारोबार पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है शासन के इस निर्णय से उन्हें उबरने में आसानी होगी। इसके साथ ही आमजनता को भी देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में राहत प्राप्त होगी।
गाइड लाइन 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगी

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