निजी तौर पर दान देने, भोजन बांटने पर रोक
इटारसी। जो लोग या संस्थाएं निजी तौर पर आपदा की स्थिति में भोजन या राशन बांट रहे हैं, वे अब यह नहीं कर सकेंगे। उनको नगर पालिका को यह उपलब्ध कराना पड़ेगा और नगर पालिका के कर्मचारी यह भोजन या राशन सामग्री बांटेंगे।
स्थानीय प्रशासन ने निजी तौर पर दान लेने और भोजन बांटने पर रोक लगा दी है। यह आदेश एसडीएम हरेन्द्रनारायण ने सोमवार को एक सूचना जारी करते हुए कहा है कि जो नागरिक कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु दान देना चाहते हैं, वे जिला स्तर के शासकीय खाते में दान राशि जमा करा सकते हैं। इसके लिए रेडक्रास सोसायटी का एक नंबर भी जारी किया है।
सूचना में यह भी कहा है कि भोजन व्यवस्था के लिए सीएमओ नगर पालिका को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। भोजन प्रदाय करने के इच्छुक दानदाता सीएमओ से समन्वय कर भोजन नगर पालिका में उपलब्ध करा सकते हैं, पूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ नगर पालिका का स्टाफ ही भोजन या अन्य खाद्य सामग्री का वितरण करेगा। निजी रूप से भोजन आदि का वितरण नहीं किया जाए, निजी स्तर पर किसी भी प्रकार का दान एकत्र न किया जाए। आग्रह किया है कि आपदा की इस घड़ी में सभी लोग सुरक्षा निर्देशों का पालन करें ताकि इस संक्रमण से सभी को बचाया जा सके।