निजी संपत्ति पर भी होर्डिंग लगे तो देना पड़ेगा किराया
बिल्डिंग मटेरियल पर कार्रवाई
इटारसी। यदि आप अपनी निजी मिल्कियत पर भी होर्डिंग लगाने की अनुमति देते हैं तो आपको संपत्ति कर के साथ उसका किराया नगर पालिका को देना पड़ सकता है। इसके साथ ही नगर पालिका उस होर्डिंग पर सौ गुना जुर्माना वसूलेगी जो बिना अनुमति के शासकीय जमीन पर लगा होगा।
नगर पालिका ने शहर में सभी अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी है। गुुरुवार की शाम से प्रारंभ हुई यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सीएमओ सुरेश दुबे ने कहा है कि यदि निजी संस्थानों, घर, दुकान, भवन आदि पर होर्डिंग मिले तो संबंधित की संपत्ति कर के साथ राशि जोड़ दी जाएगी। शासकीय भूमि पर बिना अनुमति होर्डिंग लगे मिले तो सौ गुना राशि वसूल की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अवैध होर्डिंग के खिलाफ लगातार अभियान चलेगा।
बिल्डिंग मटेरियल पर कार्रवाई
रोड पर पड़े रहने वाले बिल्डिंग मटेरियल के खिलाफ भी सीएमओ श्री दुबे ने सख़्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाकायदा एक एआरआई को पदस्थ किया है। इनका काम होगा सारे शहर में सड़कों पर पड़े रहने वाले बिल्डिंग मटेरियल्स के खिलाफ कार्रवाई करके जुर्माना वसूलें। एआरआई गणेश सीलिया को इसी काम के लिए पदस्थ किया गया है। श्री दुबे ने बताया कि सड़क पर पड़े रहने वाले बिल्डिंग मटेरियल्स से दुर्घटनाओं की शिकायत मिलती रहती हैं। इस समस्या के निदान के लिए अब एक अधिकारी की ड्यूटी सिर्फ इसी काम के लिए लगायी गई है।
दुकानदार ने की बहस, पुलिस में दिया मामला
आज शाम को नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी अमले ने फिर भारत टाकीज चौराह से जयस्तंभ चौक तक कार्रवाई की। इस दौरान सीमा से बाहर रखे सामान को हटाया तथा गंदगी करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना किया। कार्रवाई के दौरान तुलसी चौक से जयस्तंभ मार्ग पर स्थित एक दुकान के संचालक ने सीएमओ सुरेश दुबे, अतिक्रमण प्रभारी आरके तिवारी और एआरआई संजीव श्रीवास्तव से बहस की तथा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचायी। सीएमओ ने मामले को पुलिस में देने के निर्देश दिए साथ ही संबंधित दुकान का आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। दुकान संचालक शिरीष कांस्कार ने उसकी दुकान के सामने गंदगी मिलने पर किए सौ रुपए के जुर्माने को न सिर्फ देने से इनकार किया बल्कि अधिकारियों से बहस करके काम करने से रोका है। सीएमओ श्री दुबे ने बताया कि संबंधित के खिलाफ पुलिस में शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया जाएगा।