इटारसी। संपत्ति विरूपण मामले में गंभीर नगर पालिका ने रविवार को पुरानी इटारसी में छह व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शासकीय संपत्ति पर लगे विज्ञापन, बैनर-पोस्टर को बरामद कर उनके संचालकों के विरुद्ध सिटी थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है।
लोकसभा चुनाव के लिए लगी आदर्श आचार संहिता के बाद शहर के कुछ व्यापारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था और इसी करण निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद प्रशासन ने संपत्ति विरूपण की कार्रवाई के तहत सभी शासकीय भवनों एवं खंभों पर लगे राजनैतिक बैनर-पोस्टरों को हटा दिया था। कुछ व्यापारियों ने भी खंभों एवं भवनों पर बैनर पोस्टर लगा रखे थे। इनको हटाने प्रशासन से निर्देश दिए थे। लेकिन समझाईश के बावजूद पुरानी इटारसी के कुछ व्यापारियों ने अपने बैनर पोस्टर नहीं हटाए तो नगर पालिका प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए रविवार को ट्रैक्टर स्कीम के सामने लगे विद्युत पोल से सौरभ टेलर्स एवं रिपेयरिंग, सरकारी बाउंड्रीवाल में लगा देवी फर्नीचर एवं इलेक्ट्रिक का पोस्टर, सीपीई गेट के सामने पेड़ पर तथा अयोध्यानगर कालोनी का पोस्ट, होंडा शो रूम के सामने श्री साईं स्टील सरिया एवं सीमेंट का पोस्टर तथा बिजली के पोल पर लगा सृष्टि फोटोकाफी का बैनर हटाकर जब्त किया तथा सभी दुकान संचालकों के विरुद्ध सिटी थाने में 3 मप्र संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत नगर पालिका के सब इंजीनियर मुकेश जैन के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर जांच में लिया है।
पांच व्यापारियों पर संपत्ति विरूपण मामले में एफआईआर
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