इटारसी। प्रियदर्शिनी नगर योजना क्रमांक एक प्लॉट नंबर 81-ए को धोखाधड़ी कर बेचने के मामले में गिरफ्तार दो आरोपी नगर पालिका के निलंबित सहायक राजस्व निरीक्षक संजीव श्रीवास्तव और स्टाम्प वेंडर राजा सैफी को पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने संजीव श्रीवास्तव को दो दिन की रिमांड पर लिया है जबकि राजा सैफी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है।
नगर पालिका के सहायक राजस्व निरीक्षक संजीव पिता रामशंकर श्रीवास्तव, निवासी गांधीनगर और यूसुफ अली राजा सैफी पिता शब्बीर हुसैन निवासी तेरहवी लाइन के खिलाफ पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर सोमवार को कोर्ट में पेश किया जहां से संजीव को दो दिन की रिमांड पर लिया और यूसुफ अली उर्फ राजा सैफी को जेल भेज दिया है। संजीव श्रीवास्तव से पुलिस को अभी कुछ दस्तावेज जब्त करने हैं।
उल्लेखनीय है कि पुलिस ने फरियादी शंकर रसाल पिता अशोक, निवासी छोटा सराफा इटारसी की शिकायत पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। करीब दो माह से इस मामले की जांच चल रही थी। सीएमओ हरिओम वर्मा एआरआई संजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर चुके हैं। पुलिस ने कोर्ट से संजीव श्रीवास्तव को 14 अगस्त तक पीआर पर लिया है जबकि सह आरोपी राजा सैफी को न्यायालय ने जेल भेज दिया है।
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प्लॉट धोखाधड़ी मामले में राजा को जेल, संजीव पीआर पर
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