बैंक और एटीएम अति आवश्यक सेवा में होंगे

बैंक और एटीएम अति आवश्यक सेवा में होंगे

इटारसी। संचालनालय संस्थागत वित्त, मप्र की ओर से समस्त कलेक्टर्स को जारी निर्देशों में कहा गया है कि नोवल कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए राज्य शासन और भारत सरकार द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं। कोविद-19 के बचाव और फैलाव के नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने 22 मार्च को निर्देश जारी किये थे ताकि ग्राहकों को अति आवश्यक बैंकिंग सेवाएं सुगमता से एवं वायरस से बचाव के साथ प्रदान की जा सके।
भारतीय रिजर्व बैंक तथा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने भी देश में कार्यरत बैंकों को मार्गदर्शी निर्देश जारी कर कहा है कि प्रदेश के नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकताओं में नकद राशि की उपलब्धता होना भी एक है। इससे उनकी प्रतिदिन की आवश्यकताओं जैसे खाने-पीने की वस्तुएं, दवाईयां आदि की पूर्ति की जा सके। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति की बैठक में लिये निर्णयों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा जारी अथवा जारी किये जाने वाले प्रतिबंधात्मक आदेश में बैंकिंग एवं एटीएम को अति आवश्यक सेवाओं में रखने का सुझाव है। यह भी निर्णय किया है कि बैंक शाखाओं द्वारा अपने ग्राहकों को सामान्यत: नकद राशि के लेनदेन, चैक्स का क्लियरिंग, रेसिटेंसेस तथा शासकीय बैंकिंग व्यवहार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

ये किया जाएगा
ग्राहकों द्वारा अन्य खाते में राशि अंतरण हेतु अधिकाधिक ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा। जिन खातों में एटीएम काड्र्स प्रदान किये हैं, ऐसे खातों में नगद निकासी प्राथमिकता पर एटीएम से ही प्राप्त करने की व्यवस्था की जाये, खाते में क्लियरिंग/कलेक्शन के माध्यम से चैक जमा करने हेतु ड्राप बाक्स का उपयोग किया जाए, बैंक शाखाओं में सेनिटाइजर की व्यवस्था स्टाफ और ग्राहकों के लिए की जाए, शाखा में एक समय में पांच से अधिक ग्राहकों को प्रवेश न दिया जाए, प्रत्येक एटीएम में यथासंभव सेनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, बैंक शाखा/एटीएम में स्टाफ एवं ग्राहकों से सोशल डिस्टेंस बनाने के प्रयास करें, एटीएम में समय-समय पर नगद राशि भरने की व्यवस्था की जाए ताकि एटीएम खाली न रहें, प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहने (लॉकडाउन)के दौरान बैंक शाखाओं की कार्य अवधि प्रात: 10 से अपराह्न 2 बजे तक की जाए, बैंक में कार्यरत कर्मियों के संक्रमण से बचाव हेतु अल्टरनेट डे पर ड्यूटी के दिवस निर्धारित किये जाएं, बैंक द्वारा नगद राशि की व्यवस्था हेतु वाहनों के आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

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