मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में सजा

इटारसी। कोर्ट ने आज मारपीट और छेड़छाड़ के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सजा और जुर्माना लगाया है। पहले मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायालय इटारसी की पीठासीन अधिकारी श्रीमती प्रीति सिंह ने आरोपी गज्जू उर्फ गजेश पिता प्रकाश सुनानी एवं मोंटी उर्फ हिमांशु पिता प्रकाशचंद्र गजने दोनों निवासी इंदिरा नगर इटारसी को फरियादी सुनील के साथ मारपीट कर उसे तलवार से प्राण घातक चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और पांच-पांच सौ रुपए जुर्माना किया है।
इसी तरह से धारा 323 में भी दोषी पाते हुए पांच-पांच सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों धाराओं में चार-चार माह का साधारण कारावास और भुगताया जाएगा। आरोपी मोंटी को सजा वारंट से जेल भेजे जाने का आदेश किया है क्योंकि यह पूर्व से फरार होकर न्यायिक निरोध चल रहा था। आरोपी गज्जू उर्फ गजेश को जमानत प्रदान कर दी गई है। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने सुनील और अनिता के साथ धारदार हथियारों से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई थी। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने पैरवी की है। इसी तरह से एक अन्य प्रकरण में न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रीति सिंह ने नाबालिग से घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोपी संतोष राजवंशी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 700 रुपए का जुर्माना किया।
आरोपी ने पिछले वर्ष 2 मार्च को इंदिरा कालोनी इटारसी में एक किशोरी को कई माह तक परेशान किया और एक दिन उसके घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ की। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने बताया कि नई गरीबी लाइन निवासी उक्त युवक संतोष पिता लक्ष्मण राजवंशी को कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में सजा और सात सौ रुपए जुर्माना किया है। आरोपी को धारा 452 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं सौ रुपए जुर्माना, धारा 8 पास्को एक्ट में तीन वर्ष सश्रम कारावास व चार सौ रुपए अर्थदंड और धारा 12 पाक्सो एक्ट में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो सौ रुपए अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की राशि पीडि़त बालिका को प्रतिकर के रूप में दिलाने के आदेश जारी किए हैं।

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