इटारसी। जेएमएफसी श्रीमती सपना पोर्ते की अदालत ने मारपीट के करीब चार वर्ष पुराने मामले में चार आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा के साथ ही सौ-सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि घटना 30 नवंबर 2013 की है जब फरियादी दंगल भाट को दीवाली के दिन गुरु भाट ने भैंस के पैसे मांगे और बहस की। इस बीच सूरज, शालू और नानूबाई के साथ मिलकर मारपीट की। आरोपी सूरज ने बल्लम जैसी चीज से अंगूठे पर वार किया और गुरु ने सिर पर रॉड मारी। नानूबाई ने त्रिशूल जैसी चीज से और शालू ने बेसवाल के डंडे से मारपीट की। आज कोर्ट ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई है।
मारपीट मामले में चार को सजा

Manju Thakur
मंजू ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार एवं Narmadanchal.com के संस्थापक-संपादक हैं। वे वर्ष 2004 से नर्मदांचल क्षेत्र और मध्य प्रदेश की स्थानीय, सामाजिक, प्रशासनिक एवं जनहित से जुड़ी खबरों का संपादन और प्रकाशन कर रहे हैं। उन्होंने बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल से संस्कृत में स्नातकोत्तर, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक तथा डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। पत्रकारिता के साथ-साथ वे डिजिटल मीडिया, समाचार संपादन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अनुभव रखते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुँचाना है।
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