इटारसी। जेएमएफसी श्रीमती सपना पोर्ते की अदालत ने मारपीट के करीब चार वर्ष पुराने मामले में चार आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा के साथ ही सौ-सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि घटना 30 नवंबर 2013 की है जब फरियादी दंगल भाट को दीवाली के दिन गुरु भाट ने भैंस के पैसे मांगे और बहस की। इस बीच सूरज, शालू और नानूबाई के साथ मिलकर मारपीट की। आरोपी सूरज ने बल्लम जैसी चीज से अंगूठे पर वार किया और गुरु ने सिर पर रॉड मारी। नानूबाई ने त्रिशूल जैसी चीज से और शालू ने बेसवाल के डंडे से मारपीट की। आज कोर्ट ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई है।
मारपीट मामले में चार को सजा
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