
मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में पात्र कर्मी घोषित
होशंगाबाद। अपर कलेक्टर जीपी माली ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उल्लेख है कि मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के विस्तृत निर्देश की कंडिका 3.3 में गृह राजस्व, नगरीय प्रशासन के अतिरिक्त अन्य विभागो के उन कर्मियो को पात्र माना है जो कोविड-19 महामारी में सेवा के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किये गये। कोरोना संकट में जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, लिपकीय अमले के अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आउटसोर्स कर्मियों को विभिन्न दायित्व सौंपे हैं एवं रेपिड रिस्पांस टीम में शामिल किया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के पालन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं द्वारा हितग्राहियों के घर-घर जाकर पोषण आहार वितरण किया जा रहा है। इसी तरह ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के साथ कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी परामर्श एवं निर्देशों का अनुपालन कराया जा रहा है। अत: कोरोना वायरस कोविड-19 में एक्सपोजर एवं उनकी सक्रिय भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित निर्देश की कंडिका 3.4 अनुसार इस योजना में शामिल करने के उद्देश्य से कर्मी का आशय राज्य सरकार के विभागो के कर्मचारी या उसके बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, एजेंसी, कंपनियों आदि के द्वारा नियुक्त स्थाई, अनुबंधित, दैनिक वेतन, तदर्थ, आउटसोर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। अत: उपरोक्तानुसार कर्मियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में पात्र कर्मी घोषित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।