यौन उत्पीडऩ एवं मारपीट के आरोपी को 3 वर्ष कारावास

इटारसी। लगभग चार वर्ष पुराने पथरोटा थाने के एक मामले में अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष और एक वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। उसे यह सजा यौन उत्पीडऩ एवं नाबालिग से मारपीट के प्रकरण में सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक एचएस यादव ने बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी श्रीमती प्रीति सिंह ने तुलसीराम उर्फ सुखदेव गोंड निवासी कांदईकलॉ को नाबालिग पीडि़ता का यौन उत्पीडऩ करने एवं मारपीट कर चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास, मारपीट करने पर धारा 323 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास तथा जुर्माना तथा जान से मारपी की धमकी देने पर धारा 506 के अंतर्गत जुर्माना से दंडित किया है। श्री यादव की ओर से पीडि़ता का पक्ष रखा गया। श्री यादव ने बताया कि 17 सितंबर 14 को पीडि़ता से थाना पथरोटा में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उक्त दिनांक को वह कक्षा नवमी का पेपर देने के लिए स्कूल जा रही थी तब वहां फैक्ट्री के गेट के पास पुलिया के निकट पहुंची तो आरोपी तुलसीराम उर्फ सुखदेव मिला और बुरी नीयत से हाथ एवं मुंह पकड़ा जिससे वह चिल्ला नहीं पायी। आरोपी ने उसे नाले में पटक दिया और उसका हाथ मरोड़ दिया। नीचे गिरने के कारण उसकी हाथ की कलाई में चोट लगी। उसी समय एक दूध वाला आया। उसे देखकर आरोपी ने पीडि़ता को छोड़ा और धमकी दी कि यदि घर में कुछ बताया तो वह उसे जान से खत्म कर देगा।

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