रेत चोरी और दुष्कृत्य के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

रेत चोरी और दुष्कृत्य के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

इटारसी। न्यायालय ने रेत चोरी और एक अन्य दुष्कर्म के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इनकी जमानत का विरोध अतिरिक्त लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया (Bhuresingh Bhadoriya) ने किया था। श्री भदौरिया ने बताया कि इटारसी थाना अंतर्गत एसडीएम (SDM, Itarsi) एवं तहसीलदार इटारसी (Tahsildar, Itarsi) ने रेत चोरी के मामले में आरोपी सत्येंद्र तिवारी निवासी होशंगाबाद को रेत का अवैध परिवहन करते हुए सोनासांवरी नाके से ट्रैक्टर ट्राली के साथ पकड़ा था। गाड़ी मालिक सत्येंद्र तिवारी के खिलाफ रेत चोरी का प्रकरण नगर थाना इटारसी में दर्ज कराया था।
मंगलवार को आरोपी तिवारी ने न्यायालय में जमानत याचिका लगाई थी उस पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय पांडे ने याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने जमानत आवेदन का तीखा विरोध किया था। अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी सत्यम तिवारी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। इसी तरह से एक अन्य मामले में दुष्कृत्य के आरोपी की भी जमानत याचिका द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सविता जडिया के न्यायालय में सुनवाई के बाद निरस्त कर दी गई।

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