रेत चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

होशंगाबाद। जेएमएफसी, श्रीमती ज्योति भारद्वाज की कोर्ट ने रेत की अवैध चोरी (Illegal theft of sand) के आरोपी अर्जुन सिंह पिता नन्हेंलाल यादव 45 वर्ष की जमानत निरस्त कर दी। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, होशंगाबाद अखिलेश गंगारे (Akhilesh Gangare, Hoshangabad) ने बताया कि घटना 29 जुलाई 2020 की है जब आरोपी अर्जुन सिंह आत्मज नन्हेंलाल यादव उम्र 45 वर्ष निवासी आंचलखेड़ा, थाना-बाबई को बिना नंबर के आयशर ट्रैक्टर, ट्राली क्रमांक -380 से चोरी की रेत ले जाते हुए पुलिस ने पकड़ा था। आरोपी के विरूद्ध थाना बाबई पुलिस ने धारा 379 भादसं एवं 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अर्जुन को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, होशंगाबाद अखिलेश गंगारे ने आपत्ति दर्ज करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि आरोपी ने सरकारी संपत्ति का नुकसान एवं पर्यावरण का नुकसान कर गंभीर अपराध किया है। न्यायालय ने अभियोजन अधिकारी के तर्क से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया।