रेत चोरी के आरोपियों की जमानत खारिज, भेजा जेल

सिवनी मालवा। न्यायालय ने रेत चोरी (Sand theft) के मामले में आरोपी की जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया है। अभियोजना अधिकारी मनोज जाट (Manoj Jaat) ने आरोपी की जमानत का विरोध किया था।घटना के अनुसार 12 जुलाई 2020 को शाम 4 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि रामगढ़ (Ramgarh) नदी के किनारे एक बिना नंबर की नीले रंग का ट्रैक्टर-ट्राली से रेत का अवैध खनन कर चोरी हो रही है। सूचना के आधार पर थाना शिवपुर (Thana Shivpur) ने दबिश दी तो पुलिस को देखकर ट्रैक्टर चालक घटना स्थल से भाग गया। मौके पर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर कार्रवाई की। आज 30 जुलाई को ट्रैक्टर चालक योगेश यदुवंशी (Yogesh Yaduwanshi) एवं ट्रैक्टर मालिक अभिषेक (Abhishek) को गिरफ़्तार कर न्यायालय सिवनी मालवा के समक्ष पेश किया। अभियोजन अधिकारी मनोज जाट ने आरोपियों की ज़मानत का विरोध किया तो न्यायालय ने आरोपियों की ज़मानत निरस्त कर उन्हें जेल भेज दिया।