इटारसी। वकीलों को 15 अप्रैल से तीन माह के लिए काले कोट से मुक्ति मिलेगी। गर्मी के मौसम को देखते हुए 15 अप्रैल 2025 से 15 जुलाई 2025 तक जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं को कोट पहनने से छूट दी गई है। यह निर्णय अधिवक्ताओं की सुविधा और आराम को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि वे गर्मी के मौसम में भी अपना काम आसानी से कर सकें।
मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने अधिवक्ता गणवेश से संबंधित बार कौंसिल आफ इंडिया के नियम के संदर्भ में जानकारी दी है कि ग्रीष्म कालीन अवधि में अधिवक्ताओं को कोट पहनकर व्यवसाय करने के नियम में शिथिलता प्रदान की है। नियमानुसार 15 अप्रैल 2025 से 15 जुलाई 2025 तक प्रदेश के अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय को छोड़कर प्रदेश के अन्य न्यायालयों के समक्ष नियम में शिथिलता के अनुसार अभिभाषकीय दायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं। अधिवक्ता इस अवधि में सफेद शर्ट एवं काली/सफेद धारी से कलर की पेंट और एडवोकेट बेल्ड पहन कर अभिभाषकीय दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे।