वन्य प्राणी सांभर के मामले में आरोपी की जमानत निरस्त

वन्य प्राणी सांभर के मामले में आरोपी की जमानत निरस्त

सिवनी मालवा। सोमवार को सांभर के सींग के साथ गिरफ्तार आरोपी मुबीन शाह (Mubeen Shah) की जमानत निरस्त हो गयी है। प्रथम श्रेणी न्यायायिक मजिस्ट्रेट यशवंत मालवीय की अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर दी है।
मीडिया प्रभारी दिनेश कुमार यादव (Media Incharge Dinesh Kumar Yadav) ने बताया कि 27 जुलाई 2020 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुईं थी कि खपारिया निवासी मुबीन शाह के घर की छत पर सांभर (हिरण) के सींग रखे हुए हैं। सूचना के आधार पर एसडीओ (SDO) के निर्देशन में रेंजर कुशाल सिंह बघेल (Renjer Kushal Singh) ने एक टीम का गठन किया और आरोपी मुबीन शाह (Mubeen Shah) के घर की तलाशी ली। तलाशी में आरोपी के घर की छत से सांभर के दो सींग मिले जिन्हें जब्त कर आरोपी को गिरफ़्तार किया। आरोपी मुबीन शाह की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यशवंत मालवीय के समक्ष ज़मानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसका विरोध अभियोजन अधिकारी मनोज जाट ने किया एवं अभियोजन द्वारा मौखिक तर्क में अपराध की गंभीरता एवं आरोपी द्वारा वर्ष 2015 में किए काले हिरण के शिकार के संबंध में भी न्यायालय को अवगत कराया। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का ज़मानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया है।

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