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शहर में सारे होर्डिंग्स अवैध, काटेगी नपा

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नये नियम के अनुसार कलेक्टर के यहां से मिलेगी होर्डिंग की अनुमति
इटारसी। मुख्यमंत्री कमलनाथ के आदेश हैं कि प्रदेश में कहीं भी होर्डिंग न लगे। जितने भी होर्डिंग हों, हटा दिये जाएं, चाहे उनमें उनकी स्वयं की तस्वीर क्यों न लगी हो। आदेश को छह माह से अधिक समय हो गया है। नगर पालिका ने इसकी मुहिम भी चलायी। लेकिन, किसी न किसी दबाव में यह मुहिम दो या तीन दिन में ही खत्म हो गयी। जिनके होर्डिंग काटे गये, वे नाराज हुए और जो नहीं कटे, वे स्वयं को भाग्यशाली मान रहे हैं। अब परीक्षाओं का समय है, और ऐसे समय में कोचिंग संस्थान और स्कूलों के होर्डिंग लगना प्रारंभ हो गये हैं। आश्चर्य इस बात का है कि एक तरफ नगर पालिका का अमला होर्डिंग हटा रहा तो दूसरी तरफ नये होर्डिंग भी लग रहे हैं। नपा के राजस्व विभाग ने मंगलवार को ही शहर के मुख्य क्षेत्र से करीब एक दर्जन होर्डिंग हटाए तो आज लक्कडग़ंज, न्यास कालोनी में नये होर्डिंग्य लगाये गये हैं।
शहर में लग रहे नये होर्डिंग्स आखिर कितनी दमदारी से लगाये हा रहे हैं, यह आश्चर्य का विषय है। क्योंकि इसके लिए कोई अनुमति ही नहीं दी जा रही है। नगर पालिका के राजस्व विभाग के अनुसार नपा पंजीयन करेगी और इसके बाद ही नये नियम के अनुसार विधिवत अनुमति जारी होगी। इन स्थितियों में आखिर जो नये होर्डिंग्स लगाये जा रहे हैं, वे कैसे लगाये जा रहे हैं। जब इस विषय में नगर पालिका के सहायक राजस्व निरीक्षक विकास बाघमारे से बात की तो उन्होंने बताया कि कोई अनुमति नहीं दी सकती है, जो जितने भी होर्डिंग्स हैं, वे नये आदेश के तहत अवैध हैं। नये होर्डिंग्स तो लगाये ही नहीं जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी मुहिम चल रही है, पिछले दो दिन में करीब एक दर्जन होर्डिंग्स हटाये हैं। गुरुवार से सारे होर्डिंग्स काटना शुरु करेंगे।

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यहां से हटाये हैं होर्डिंग्स
नगर पालिका ने बीते दो दिनों में शहर के लगभग आधा दर्जन स्थानों से एक दर्जन से अधिक होर्डिंग्स हटाये हैं। सीएमओ सीपी राय के आदेश से नपा के राजस्व विभाग ने सहायक राजस्व निरीक्षक विकास वाघमारे के नेतृत्व में एक समिति बनायी है। राजस्व विभाग की इस टीम ने बीते दो दिन में जयस्तंभ चौक, बस स्टैंड के सामने मुख्य मार्ग पर, रेलवे स्टेशन के सामने नीलम तिराहा, पुलिस थाने के सामने ओवरब्रिज के किनारे लगे होर्डिंग्स और चिकमंगलूर चौराह के पास के होर्डिंग्स हटाये हैं। इसके अलावा पुरानी इटारसी क्षेत्र से भी करीब तीन-चार होर्डिंग्स हटाये गये हैं।

आधा सैंकड़ा होर्डिंग्स होंगे शहर में
शहर में लगभग आधा सैंकड़ा होर्डिंग्स विभिन्न स्थानों पर लगाये गये हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के आदेश के बाद कोई भी होर्डिंग वैध नहीं है। यानी जो भी होर्डिंग शहर में कहीं भी लगे हैं, सारे के सारे अवैध होर्डिंग हैं और नगर पालिका को इनका हटाने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन, होर्डिंग संचालक किसी न किसी राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं और दबाव बनाकर नगर पालिका कर्मचारियों को होर्डिंग हटाने से रोक देते हैं। पिछली मर्तबा नपा ने दो दिनों तक होर्डिंग हटाने की मुहिम चलायी थी फिर भोपाल से आए एक फोन पर इस मुहिम को रोक दिया।

अनुमति कलेक्टर देंगे
शहर में यदि कोई होर्डिंग लगाना है तो उसकी अनुमति नगर पालिका नहीं देगी बल्कि कलेक्टर के यहां से मिलेगी। इसके लिए भी करीब एक दर्जन शर्तों के साथ बिंदु तय किये गये हैं। धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, जन्मदिन या अन्य किसी भी प्रकार के होर्डिंग यदि लगाना है तो शर्तें पूरी करनी होगी। होर्डिंग का आकार तय रहेगा, उसका रंग भी तय रहेगा। यानी होर्डिंग में रंग इतने तीखे या उत्तेजक नहीं रहेंगे जो राहगीर या वाहन चालक को विचलित न करे। नगर पालिका इसके लिए पंजीयन करेगी, दस हजार जमा होंगे और फिर टेंडर प्रक्रिया के बाद स्थान आवंटित किया जाएगा।

यहां लगे हैं होर्डिंग
बस स्टैंड के पास
रेलवे मालगोदाम
न्यास कालोनी
जयस्तंभ के पास
तिलक मार्केट
पुरानी नपा के पास
रेलवे स्टेशन के पास
स्टेडियम के पास

इनका कहना है…!
होर्डिंग के लिए अनुमति तो कलेक्टर के पास ही होगी। जो नये आदेश आये हैं, उसकी सभी शर्तें पूरी करनी होगी। नगर पालिका में पंजीयन कराना होगा। निश्चित राशि जमा होने के बाद जगह निर्धारित होगी और नीलामी होगी।
विकास वाघमारे, एआरआई नपा

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