शाम 7 से प्रात: 7 बजे तक आवागमन पर रोक

शाम 7 से प्रात: 7 बजे तक आवागमन पर रोक

जिले में धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी
होशंगाबाद। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह ने धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार शाम 7 से सुबह 7 तक आवागमन पूर्णत: रोक लगायी है साथ ही अन्य गतिविधियां भी प्रतिबंधित की गई हंै।
जिले में समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय, कॉलेज सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक आयोजन, जुलूस, रैलियां, धरना प्रदर्शन, सामूहिक भोज, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य सम्मेलनों पर पूर्ववत प्रतिबंध रहेगा। सिनेमा हॉल, थियेटर, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। समस्त प्रकार की हॉस्पिटैलिटी सेवाएं जैसे होटल, रेस्टोरेंट तथा लॉज, धर्मशाला एवं गेस्ट हाउस प्रतिबंधित रहेंगे। अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर शेष कारणों हेतु व्यक्तियों का आवागमन सांय 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। सभी नागरिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है, जो गंभीर बीमारी-सह-रुग्णता से ग्रसित हैं, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अत्यावश्यक सेवाओं चिकित्सा कारणों के अलावा अपने घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटका, तंबाकू का सेवन करना प्रतिबंधित एवं दंडनीय होगा। समस्त प्रकार के धार्मिक स्थल /उपासना स्थल, जनसामान्य के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक समागम एवं सम्मेलन पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे। शासकीय कार्य/गतिविधियों को छोड़कर जिले की सीमा में किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह में एकत्र होना प्रतिबंधित किया है।
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियां अनुमत्य होगी। कंटेनमेंट जोन में पेरीमीटर कंट्रोल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। इन क्षेत्रों में जनसामान्य का मेडिकल इमरजेंसी तथा आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार का आवागमन प्रतिबंधित होगा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सेवा दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त कंटेनमेंट जोन के बाहर अन्य सभी गतिविधियां निम्न दिशानिर्देशों के साथ अनुमत्य होगी। दुकानों/ प्रतिष्ठानों द्वारा ग्राहकों के मध्य फिजिकल डिस्टेंसिंग न्यूनतम 2 गज की दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों /प्रतिष्ठानों द्वारा दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी ।सार्वजनिक स्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोने एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था, प्रवेश एवं निर्गम बिंदुओं पर सुनिश्चित की जाएगी। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों/प्रतिष्ठानों/कार्यस्थलों पर दरवाजों के हैंडल सहित संपर्क आने वाले समस्त स्थानों का निरंतर सेनेटाईजेशन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। कार्यस्थल/ दुकानों/प्रतिष्ठानों में संबंधित कार्य स्थल प्रभारी/ दुकानदार द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग, कर्मियों के मध्य की दूरी, कार्य शिफ्ट के मध्य पर्याप्त अंतराल आदि का पालन कराना अनिवार्य होगा।
उपरोक्त सभी स्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 रोकथाम हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं अनिवार्यता सुनिश्चित करना होगा। इस हेतु संबंधित प्रतिष्ठान/संस्था के प्रभारी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अध्ययन 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत दंडनीय होगा। समस्त एसडीएम/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/सह इंसिडेंट कमांडर तथा सम्बन्धित थाना प्रभारी अपने अपने प्रभार क्षेत्र में इन निर्देशों का अनुपालन कराने हेतु उत्तरदायी रहेंगे एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी उनके समस्त निर्देशों का पालन करेंगे। समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सह इंसीडेंट कमांडर आदेश का पालन कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकेंगे। इस हेतु सीसीटीवी, वीडियो कवरेज सहित अन्य माध्यमों से मॉनिटरिंग की जा सकेगी उल्लंघन होने पर विधि अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि के दौरान आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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AUTHORRohit

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