सजा भोग रहे बंदियों की पैरोल अवधि आचरणानुसार बढ़ाई जाए

सजा भोग रहे बंदियों की पैरोल अवधि आचरणानुसार बढ़ाई जाए

इटारसी। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) को होशंगाबाद कलेक्टर (Collector) के माध्यम से मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी (Madhya Pradesh Congress Committee) प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने पत्र लिखकर सजा भुगत रहे बंदियों की पैरोल (Parole) अवधि आचरण अनुसार बढ़ाई जाने की मांग की है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने पत्र में लिखा कि मध्यप्रदेश में वर्षों से दंडित अपराध में लिप्त सजा भुगत रहे बंदियों को आचरण अनुसार पारिवारिक जिम्मेदारी निर्वहन हेतु समय-समय पर पैरोल सुविधा शासन के नियमानुसार दी जा रही है जिसमें वर्तमान में प्रतिवर्ष में तीन पैरोल जिसकी अवधि 15 दिन की नियत की गई है जबकि विगत पिछले 2 वर्षों से कोरोना (Corona) प्रकोप बढ़ रहा है। बंदी गृहों में क्षमता से अधिक बंदी कैद हैं, अत: आपसे मांग करते हैं कि शासन के नियमानुसार दी जाने वाली पैरोल अवधि को प्रति वर्ष तीन बार से बढ़ाकर चार बार की जाए, साथ ही पैरोल की तिथि 15 दिन के स्थान पर 21 दिन की जाए जिससे पैरोल अवधि में पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन भी वह उचित तरीके से कर सकें।
पूर्व में भी पैरोल अवधि साल में 4 बार दी जाती थी। होशंगाबाद कलेक्टर को पत्र देते समय जिला कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष जितेंद्रसिंह सोलंकी, नर्मदापुरम नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राकेश शर्मा, युवक कांग्रेस जिला महामंत्री विकास राजपूत, जिला कांग्रेस सेवादल महासचिव सोनू नागरे आदि उपस्थित थे।

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AUTHORRohit

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