सांभर सींग सहित गिरफ्तार आरोपियों की जमानत निरस्त
इटारसी। रेलवे स्टेशन के बैगेज स्कैनर के पास ड्यूटी के दौरान आरपीएफ आरक्षक द्वारा सांभर के सींग के साथ पकड़े गये तीनों आरोपियों की जमानत कोर्ट ने निरस्त कर दी है। आरपीएफ ने इनको पकड़कर वन विभाग के सुपुर्द किया था। वन विभाग ने इनको कोर्ट में पेश किया जहां से कोर्ट ने मूक वन्य प्राणियों के शिकार को गंभीर मानकर तीनों आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि 4 जनवरी को तीनों आरोपी गुलाब सिंह पुत्र रामभवन उम्र 22 वर्ष निवासी नोदिया उपरहार जिला इलाहाबाद, लवकुश पुत्र रामभवन उम्र 23 वर्ष निवासी नोदिया उपरहार जिला इलाहाबाद और घनश्याम पुत्र लाल बहादुर उम्र 25 वर्ष निवासी नोदिया उपरहार जिला इलाहाबाद तेलंगाना गये थे। वहीं पर पास में लगे जंगल में सांभर का सींग मिला था। सींग पुराना होने के कारण दो टुकड़ों में रखकर अपने पास बैग में रख लिया था। सींग अपने बैग में रखकर वारंगल स्टेशन से ट्रेन में बैठकर आरोपी इलाहाबाद जा रहे थे। इटारसी में ट्रेन रुकने पर स्टेशन से बाहर निकले थे जहां सामान जांचने वाली मशीन से आरोपियों का बैग रेलवे पुलिस ने चेक किया। संदेह होने पर बैग खोलकर देखा तो उसमें सांभर के सींग निकले। तीनों आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया था। इनकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दिया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने जमानत का विरोध किया था।
उल्लेखनीय है कि रविवार को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट इटारसी के प्रधान आरक्षक हीरा सिंह यादव बैगेज स्कैनर ड्यूटी पर थे। इस दौरान तीन व्यक्ति प्रधान आरक्षक को देखकर घबरा गये और भागने लगे। हीरा सिंह ने उनको पकड़कर पोस्ट पर लाकर उनके बैग की तलाशी ली तो बैग में सांभर के दो सींग मिले। जब इन सींग के विषय में उनसे पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पूछताछ में नाम पता जानने के बाद आरपीएफ ने मामला वन विभाग से संबंधित होने के कारण तीनों को वन विभाग के सुकुमार सिंह उईके उपवन क्षेत्रपाल बागदेव चौकी प्रभारी इटारसी को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप दिया था। वन विभाग ने बुधवार को इनको कोर्ट में पेश किया था।