इटारसी। करीब तीन वर्ष हुई एक हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक रघुवंश पांडेय के अनुसार ग्राम लोधड़ी निवासी सुधीर उर्फ सुधीश से सोनू उर्फ गौरीशंकर ने कुल्हाड़ी ली थी और मांगने पर नहीं दे रहा था। घटना वाले दिन सोनू अपने साले राजेश के साथ गांव के ही आगे नदी किनारे जंगल में लकड़ी काटने गया था तो आरोपी सुधीर वहां भी उससे कुल्हाड़ी मांगने पहुंच गया और सोनू के मना करने पर उसके सीने में बल्लम से वार कर दिया जिससे सोनू की मौत हो गयी। मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल ने हत्या के अपराध के आरोपी सुधीर उर्फ सुधीश निवासी ग्राम लोधड़ी को आजीवन कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
हत्या के आरोपी को उम्रकैद और अर्थदंड
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