इटारसी। तृतीय जिला एवं सत्र न्यायधीश इटारसी श्रीमती सुशीला वर्मा ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और जर्माने की सजा से दंडित किया है।
इनको मिली सजा
कोर्ट ने रोहित राजपूत पिता स्व. रविशंकर राजपूत, निवासी नयापुरा, पुरानी इटारसी को सार्वजनिक स्थान पर चाकूमार कर हत्या करने, गजेन्द्र उर्फ सचिन पटेल पिता महेन्द्र दास पटेल, निवासी कैलाश विहार कॉलोनी, पुरानी इटारसी को चाकू मारकर घायल करने के अपराध में, अंकित पिता पवन भाट, निवासी भाट मोहल्ला, इटारसी, राहुल उर्फ रानू पिता फूलसिंह राजपूत, निवासी उत्तरी बंगलिया, इटारसी तथा अमन उर्फ इशू मालवीय पिता नानू उर्फ मनीष मालवीय, निवासी 12 वी लाइन इटारसी को दोषी पाते हुये दंडित किया।
ये मिली है सजा
धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 3000-3000 रुपए जुर्माना, धारा 307 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू जुर्माना, धारा 506 भादवि मे 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू जुर्माना एवं अंकित भाट तथा रानू ठाकुर को चाकू रखने के अपराध मे धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 रू एवं धारा 294 भादवि मे 3 माह का कारावास एवं 500-500 रू जुर्माना से दण्डित किया।
यह थी घटना
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 02 सितंबर 2022 की रात्रि लगभग 08:15 बजे रोहित राजपूत और गजेन्द्र उर्फ सचिन पटेल स्कूटी से नगर पालिका के पास चाय पीने गये थे। वहां उनके दोस्तों समर्थ चिमानिया, नितिन राजपूत एवं रोहन उर्फ रोहित मैना भी आ गये। तभी वहां पर अंकित भाट नगर पालिका तरफ से आया और रोहित राजपूत को बुलाया, उसके कंधे पर हाथ डालकर पकडऩे लगा तो वहां से रोहित भागकर राजू चाट वाले के सामने रोड पर आया।
अंकित भाट, रानू राजपूत और अमन मालवीय ने उसे पकड़ा रानू और अंकित भाट ने चाकुओं से रोहित राजपूत को जांघ और पुट्ठे पर चोट पहुंचाई। अंकित भाट ने लगभग दो वर्ष पहले रोहित राजपूत से हुयी लड़ाई की रंजिश के कारण रोहित राजपूत को चाकू मारा। अमन मालवीय ने भी लात घूसों से मारपीट की। रोहित राजपूत को बचाने गजेन्द्र ऊर्फ सचिन पटेल गया तो अमन उर्फ ईशु मालवीय ने उसे पकड़ा तथा अग्रवाल कॉलेज के पास ले जाकर रानू और अंकित ने चाकुओं से गजेन्द्र के जांघ और पुट्ठे पर चोट पहुंचाई। गजेन्द्र को चाकू से हाथ की अंगुली पर भी चोट आयी। घटना को समर्थ चिमानिया, नितिन राजपूत एवं रोहन उर्फ रोहित मैना ने देखा और बीच-बचाव किया। अंकित भाट, रानू राजपूत और अमन मालवीय ने रोहित राजपूत और गजेन्द्र पटेल को जान से मारने की धमकी देते हुये वहां से भाग गये।
इलाज के दौरान हुई मौत
पैरवीकर्ता अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक एचएस यादव ने बताया कि रोहित राजपूत और गजेन्द्र पटेल को घायल अवस्था में शासकीय चिकित्सालय इटारसी ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान रोहित राजपूत की मृत्यु हो गयी। घटना की सूचना मिलने पर थाना इटारसी के सहायक उपनिरीक्षक शिवप्रसाद तिवारी ने शासकीय चिकित्सागलय इटारसी पहुंचकर गजेन्द्र पटेल के द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की तथा थाना इटारसी के अपराध दर्ज किया। तत्कालीन थाना प्रभारी रामसनेही चौहान द्वारा प्रकरण का अनुसंधान करने के दौरान अंकित भाट, रानू ठाकुर एवं अमन ऊर्फ इशु मालवीय को बूढ़ी माता मंदिर के पीछे मालवीयगंज इटारसी से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जिसमें अभियुक्त ने घटना के समय प्रयुक्त चाकू एवं कपड़े को बरामद कराया।
पुलिस ने चाकू एवं कपड़े को मृतक रोहित राजपूत एवं गजेन्द्र पटेल के घटना के समय पहने हुये कपड़ों के साथ वैज्ञानिक प्रयोग शाला सागर परीक्षण हेतु भेजा। अनुसंधान अधिकारी द्वारा साक्षियों के कथन के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला एवं अभियोजन अधिकारी ने घटना के चश्मदीद साक्षियों का परीक्षण कराया। वैज्ञानिक प्रयोग शाला सागर से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। न्याायालय ने उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों द्वारा रोहित राजपूत की हत्या करने एवं गजेन्द्र पटेल की हत्या के प्रयास करने का दोषी पाते हुये दंडित किया।