अड़ीबाजी करने पर दो वर्ष कैद-ए-बामशक्कत

इटारसी। न्यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संदीप पाटिल की अदालत ने अड़ीबाजी के एक आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया है। यह सजा करीब दो वर्ष पूर्व किए अपराध पर दी गई है।
सहायत जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि आरोपी विजेन्द्र उर्फ बंटू पिता प्रकाश ठाकुर 29 वर्ष, निवासी सी केबिन के पास मेहरागांव इटारसी ने 28 जून 18 को दोपहर में सी केबिन के पास मेहरागांव निवासी सुंदरलाल चौरे को गालियां दीं और शराब पीने के लिए रुपए मांगें। पैसे देने से मना करने पर आरोपी ने चाकू से सिर तथा पीठ पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। फरियादी ने इसकी रिपोर्ट पुलिस को की जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अदालत में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की है कि प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं समाज तथा फरियादी पर पडऩे वाले प्रभाव तथा 75 वर्षीय वृ को होने वाले शारीरिक एवं मानसिक कष्ट को देखते हुए आरोपी को अर्थदंड अधिरोपित कर छोड़ा जाना ठीक नहीं है। आरोपी विजेन्द्र उर्फ बंटू को भारतीय दंड विधान की धारा 327 में दो वर्ष की कैद-ए-बामशक्कत एवं जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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