अपील का निराकरण, आरोपी दोषमुक्त

Post by: Manju Thakur

इटारसी। पटवारी घनश्याम चौधरी द्वारा दायर मारपीट करने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के एक मामले में आरोपी छन्नूलाल चौधरी निवासी आर्डनेंस फैक्ट्री को 16 जनवरी 16 को 6 माह का कारावास और 2 हजार रुपए जुर्माना कोर्ट ने किया था। आरोपी ने उक्त केस की अपील सेशन कोर्ट इटारसी में पेश की जिसमें न्यायालय श्रीमती वंदना जैन द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आज अपील का निराकरण किया जिसमें आरोपी छन्नूलाल चौधरी को धारा 353 आईपीसी के आरोप से दोषमुक्त किया। उपरोक्त केस में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता पारस जैन द्वारा की गई।

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