होशंगाबाद। विधानसभा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार अब निर्वाचन व्यय के किसी भी मद में किसी भी व्यक्ति या इकाई को दस हजार रुपए से अधिक का भुगतान नगद में नहीं कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इस बारे में नए निर्देश जारी कर दिये हैं।
पूर्व में निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय के किसी मद से अधिकतम 20 हजार रुपए की राशि के नगद भुगतान की छूट दी थी। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण एसएस सेठ ने बताया कि निर्वाचन आयोग के नए निर्देशों के मुताबिक उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन व्यय के किसी मद पर दस हजार से अधिक राशि का भुगतान रेखांकित या एकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस या एन.ई.एफ.टी के माध्यम से ही करना होगा। आयोग ने ये निर्देश आयकर अधिनियम की धारा 40 ए (3) में हुए संशोधन के मद्देनजर जारी किया है। आयकर अधिनियम में हुआ यह संशोधन एक अप्रैल 2017 से लागू हुआ है। इसमें कहा गया हैं कि उम्मीदवारों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा दस हजार रूपये से अधिक की राशि नगद के रूप में न तो खर्च की जा सकती है और न ही किसी से चंदे के रूप में ली जा सकती है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक निर्वाचन व्यय के रूप में दस हजार रूपये तक राशि का भुगतान भी उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय के प्रयोजन से पृथक से खोले गए बैंक खाते से आहरित कर ही किया जा सकेगा।