इटारसी। शहर में अब बिना पंजीयन कोई भी विज्ञापन डिवाइस स्थापित नहीं कर सकेंगे। मप्र आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के अंतर्गत सभी निजी संपत्ति मालिक, स्व विज्ञापकों जो आउडडोर मीडिया डिवाइस संस्थापित करना चाहते हैं उनको नगरीय निकाय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी अक्षत बुंदेला ने बताया कि विज्ञापन संस्थाओं को आउटडोर मीडिया डिवाइस स्थापित करने के लिए पंजीकृत संस्थाओं को ही मान्यता दी जाएगी। नगर पालिका परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र एवं सार्वजनिक स्थल एवं निजी भूमि एवं अन्य स्थान में आउटडोर मीडिया डिवाइस जैसे एलईडी, होर्डिंग आदि विज्ञापन के लिए नगर पालिका परिषद में समस्त दस्तावेज की छायाप्रति लेकर पंजीकरण कराना होगा, इसके अभाव में होर्डिंग या इस तरह की कोई भी मीडिया डिवाइस को अवैध माना जाएगा।