अब सर्टिफिकेट नहीं होगा तो नहीं कर सकते खाद्य पदार्थों का कारोबार

इटारसी।

जो व्यापारी खाद्य संबंधी बिजनेस कर रहे हैं, उनको बाकायदा प्रशिक्षण लेकर उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, इसके लिए प्रशिक्षण के बाद एक परीक्षा होगी और इसके बाद ही प्रमाण पत्र जारी होगा। यह प्रमाण पत्र इतना महत्वपूर्ण होगा कि इसके नहीं होने से खाद्य संबंधी कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकेगा। यदि आपके पास यह सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका खाद्य लायसेंस भी नहीं बनेगा।

खाद्य एवं औषधि विभाग जल्द ही जिले भर में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया की ओर से एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसमें शहर के होटल व्यवसाय, किराना दुकान, बेकरी, हाथठेलों पर खाद्य पदार्थों की अन्य दुकानें आदि के संचालकों को बाकायदा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। दिल्ली की टीम इन लोगों को खाद्य पदार्थों की बिक्री, सफाई रखने, एक्सपायरी डेट और अन्य शुद्धता के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह प्रशिक्षण इतना जरूरी है कि प्रशिक्षण नहीं लेने से व्यापारी खाद्य लायसेंस नहीं बनवा सकेंगे। दरअसल इस प्रशिक्षण के बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र काफी अहमियत रखता है
जल्द तिथि तय होगी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक ने बताया कि दिल्ली से प्रशिक्षण के लिए पत्र आ चुका है, लेकिन तिथि हमको ही तय करना होगा ताकि उस तिथि में दिल्ली की टीम आ सके। ऐसे शिविर जिलेभर में आयोजित किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही जिले के अलग-अलग शहरों के व्यापारिक संगठनों से विचार विमर्श करके तिथि तय की जाएगी ताकि प्रशिक्षण में अधिक से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण बाद जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसकी अहमियत यह है कि इसके नहीं होने से खाद्य लायसेंस नहीं बन सकेगा। जैसे मेडिकल दुकान चलाने के लिए लायसेंस की प्रक्रिया में एक प्रमाण पत्र लगता है, वैसे ही अब इसमें लगने लगेगा। यदि प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आपका खाद्य लायसेंस नहीं बनेगा और आप इससे संबंधित कारोबार नहीं कर सकेंगे।
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