अवमानना नोटिस जारी, स्थगन के बावजूद जारी रखा निर्माण

राधाकृष्ण मार्केट फेस-2 मामला
इटारसी। राधाकृष्ण मार्केट फेस-2 के निर्माण को लेकर करनसिंह तोमर एवं ओमप्रकाश गंगलानी ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की है जिसमें मनमाने निर्माण, टाउन एंड कंट्री प्लान तथा भूमि विकास नियमों को ताक में रखकर नगरपालिका द्वारा कराये जा रहे निर्माण को चुनौती दी है, साथ ही दुकानदारों की बढ़ी हुई संख्या और निर्माण क्षेत्र को लेकर भी प्रश्न उठाये हैं।
उक्त मामले में दूसरी अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई जिसमें उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर को पारित आदेश की आड़ में दुकानदारों द्वारा पुन: निर्माण प्रारंभ करने और दुकानों में निर्माण पर स्थगन के बावजूद शटर लगाकर कब्जा और निर्माण करने के प्रमाण फोटो सहित प्रस्तुत किये हैं। उक्त अवमानना याचिका क्रमांक 3303/18 पर सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति सुबोध अभयंकर द्वारा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ऐश्वर्य साहू के तर्कों से सहमत होते हुये सभी दुकानदारों को न्यायालय की अवमानना के नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न आपके विरुद्ध अवमानना प्रक्रिया प्रारंभ की जाये?
उल्लेखनीय है कि पूर्व में 27 जुलाई 18 को स्थगन जारी होने के बावजूद निर्माण जारी रखने के कारण मुख्यनगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध भी एक अवमानना याचिका पेश की गई है जिसमें उन्हें हाईकोर्ट से नोटिस जारी हो चुके हैं। आरोप है कि 30 अक्टूबर18 को पारित आदेश की आड़ में दुकानदारों ने स्थगन के बावजूद निर्माण जारी रखा है। याचिकाकर्ता ओमप्रकाश गगलानी ने 4 दिसंबर 18 को नगरपालिका में आवेदन देकर हाईकोर्ट के स्थगन के बावजूद दुकानदारों द्वारा कराये जा रहे निर्माण की सूचना दी। उनका कहना है कि नगर पालिका ने निर्माण रुकवाने के बजाए एक कागज चस्पा कर फोटो खींचकर अपना पल्ला झाड़ लिया और दुकानदारों को निर्माण की खुली छूट दे दी है।

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