अवैध शराब मामले में जमानत याचिका खारिज

Post by: Manju Thakur

The accused who molested a minor got 04 years of rigorous imprisonment

इटारसी। पुरानी इटारसी स्थित अंबेडकर नगर में 11 अप्रैल को आरोपी अजय अहिरवार के घर के सामने बाथरूम से मिली कच्ची शराब के मामले में आज सेशन कोर्ट में लगी जमानत याचिका सरकारी वकील भूरेसिंह भदौरिया के घोर विरोध के बाद निरस्त कर दी गई। आरोपी की जमानत याचिका लोअर कोर्ट में पहले ही खारिज कर दी गई थी।
श्री भदौरिया ने बताया कि प्रकरण 11 अप्रैल 2020 का है, जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अजय अहिरवार कच्ची शराब बेच रहा है। पुलिस पहुंची तो उसके घर के सामने बने बाथरूम से दो नीली कुप्पियों में 30-30 लीटर अवैध कच्ची शराब मिली जिसे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। लोअर कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी तथा आरोपी को जेल भेज दिया गया था ।
उपरोक्त प्रकरण में आज आरोपी अजय अहिरवार उर्फ गुड्डू के जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय पांडे की अदालत में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता एजीपी भूरेसिंह भदौरिया ने उपरोक्त जमानत आवेदन पत्र का घोर विरोध किया। जिस पर न्यायालय ने तर्क से सहमत होते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया।

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