आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर

आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर

इटारसी। पीपल मोहल्ला में शराब दुकान कांड के आरोपी सतीश शिवहरे की आज सुनवाई के बाद जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में आज जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई थी।
शासन के अधिवक्ता भूरेसिंह भदौरिया ने जमानत का घोर विरोध किया। आरोपी ने समानता के अधिकार के अंतर्गत जमानत अर्जी लगायी थी। मामले में एक आरोपी सिपाही को इसमें जमानत मिल गयी है। अपर सत्र न्यायाधीश संजय पांडेय की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान के तर्क से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

दुष्कर्म के आरोपी की जमानत नामंजूर
केसला थाना अंतर्गत एक विधवा नारी के साथ शादी का झांसा देकर उसके साथ 4 वर्ष तक बलात्कार करने के आरोपी सुरेश भैसारे की जमानत आवेदन की सुनवाई आज द्वितीय जिला अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रीति सिंह द्वारा की गई। प्रकरण में आरोपी विगत 3 माह से जेल में है, चालान पेश हो चुका है। उसकी ओर से जमानत देने का निवेदन किया गया था। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी भूरेसिंह भदौरिया ने जमानत का घोर विरोध कर तर्क दिया कि आरोपी ने अबला गरीब महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर शादी का झांसा देकर 4 वर्ष तक बलात्कार किया है। जमानत को निरस्त किया जाए। तर्क से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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AUTHORRohit

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