कमजोर वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति हेतु समय सीमा निर्धारित

होशंगाबाद। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा पहली या प्री स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटो पर नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान है। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र एसएस पटेल ने बताया कि वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की प्रवेशित फीस की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा निर्धारित प्रति बालक व्यय अथवा स्कूल द्वारा ली जाने वाली शुल्क में से जो भी न्यूनतम हो, का भुगतान जिले से स्कूल के खातों में किया जाता है। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही हेतु समय सीमा की सारणी निर्धारित कर दी गई है। श्री पटेल ने बताया कि 15 सितम्बर तक प्रायवेट स्कूलो में सत्र 2016-17 में नि:शुल्क अध्ययनरत बच्चो का आधार नंबर तैयार कराया जायेगा, 20 सितम्बर तक अध्ययनरत शेष बच्चों का आधार सत्यापन कराया जाना है, 25 सितंबर तक प्रायवेट स्कूल प्रपोजल जनरेट कर नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेंगे, 30 सितंबर तक नोडल अधिकारी प्राप्त प्रपोजल के सत्यापन उपरांत प्रपोजल डीपीसी को अग्रेषित करेंगे तथा 5 अक्टूबर तक डीपीसी सक्षम अनुमोदन उपरांत फीस प्रतिपूर्ति की राशि प्रायवेट स्कूल के खातों में ट्रांसफर करेंगे।
समस्त अशासकीय शालाओं के संचालक सत्र 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण करें। विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वे राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अशासकीय शाला के संचालकों की बैठक आमंत्रित कर उन्हें फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही एवं निर्धारित प्रक्रिया से अवगत कराएं तथा यदि पोर्टल पर प्रस्ताव अपलोड करने में कठिनाई आ रही है तो उसका निराकरण कराएं। श्री पटेल ने बताया कि निर्धारित अवधि के बाद पोर्टल पर अपलोड की सुविधा बंद की जा सकती है।

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!