कलेक्टर ने खाद्य पदार्थो की विक्री पर लगाया प्रतिबंध

होशंगाबाद।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से खुले में खाद्य पदार्थो की बिक्री पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्तादेश मध्यप्रदेश हैजा विनियम 1979 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार जिले के सार्वजनिक स्थानो, बाजारो, उपहारगृहों, भोजनशालाओं, होटलो आदि में बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं, सड़े-गले फल व सब्जियाँ, माँस-मछली, अण्डो की बिक्री प्रतिनिषिद्ध किया है। साथ ही यह कहा गया है कि दूध, दही, चाय, काफी, माँस-मछली, अण्डे, कुल्फी, आइसक्रीम आदि पदार्थ, बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ आदि खाद्य सामग्री बिक्री हेतु खुले में नहीं रखे जायेंगे। उन्हें जालीदार ढँक्कनों अथवा काँच के बंद शौकेस, बंद आलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढँक कर रखे जाए ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जंतुओ या दूषित हवा से दूषित न हो सके। आदेश का उल्लंघन करने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 65 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। साथ ही मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1962 के नियम 5 की कंडिका 5 के अंतर्गत खाद्य पदार्थो के विक्रय, संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये गये खाद्य लायसेंस निलंबित किये जायेंगे। कलेक्टर द्वारा समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, खंड चिकित्सा अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक, नगर के स्वास्थ्य अधिकारियों एवं स्वास्थ्य निरीक्षकों को अपने क्षेत्रो में किन्हीं भी नालो, नालियों, गटरों, पानी के गड्डो, कुड़ा-करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने अथवा उसके संबंध में समुचित उपयोग करने के लिए आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा तथा आगामी 6 माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील होगा।

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