कलेक्टर ने मांगा अभिमत, उपसंचालक किसान कल्याण को दिये निर्देष

Post by: Manju Thakur

सोयाबीन के स्थान पर धान का हुआ नोटिफिकेशन
बीमा कंपनी नहीं दे रही बीमा क्लेम
इटारसी। फसल बीमा 2015 के क्लेम की राशि नहीं मिलने से विगत दिनों कलेक्टर अविनाश लवानिया के समक्ष केसला ब्लाक के 226 किसानों की ओर से शिकायती आवेदन एडव्होकेट रमेश साहू ने प्रस्तुत किया है जिसमें सोयाबीन के स्थान पर धान के गलत नोटिफिकेशन 15 मई 2015 को सुधारने का अनुरोध किया है ताकि फसल बीमा का लाभ मिल सकें।
त्वरित निर्णय लेते हुये कलेक्टर ने उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग होशंंगाबाद जितेन्द्र सिंह को जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित प्रस्ततु करने हेतु अधिकृत किया है और डिप्टी कलेक्टर द्वारा पत्र 1089 दिनांक 10.11.2017 को तदाशय का निर्देश पत्र जारी कर दिया है। ग्राम तीखड़, नयागांव, टांगना, कूकड़ी, जमानी, बाबईखुर्द, पीपलढाना और पथरोटा में पूर्व के वर्षों में कभी धान की फसल की बोहनी नहीं की गई है। केवल सोयाबीन की बोनी की है, जो राजस्व खसरों, पटवारी द्वारा जारी प्रतिवेदन दिनांक 25/09/2015 एवं नायब तहसीलदार के पत्र दिनांक 01.10.2015 एवं कार्यालय भू-अभिलेख होशंगाबाद के दिनांक 27.12.2016 के औसत पैदावार आंकड़ों एवं राशि के वितरण से स्पष्ट है फिर भी शासकीय स्तर पर त्रुटिपूर्ण धान का गजट नोटिफिकेशन हो जाने की आड़ में बीमा कंपनी कृषको से प्रीमियम लेने के बाद भी बीमा क्लेम की राशि नहीं दे रही है। 17 नवंबर को आवेदकों का प्रतिनिधि मंडल संजय वर्मा तीखड़, भगवानदास यादव नयागांव, रामलाल गौर टांगना, ब्रजकिशोर वर्मा कूकड़ी, भरत वर्मा तीखड़, नत्थू बैनी बाबईखुर्द, वीरेन्द्र यादव पीपलढाना, कृष्ण कुमार रावत पथरोटा अधिवक्ता रमेश के साहू के साथ उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जितेन्द्र सिंह से मिला। उन्होंने किसानों का पक्ष सुनने के उपरांत त्रुटिपूर्ण गजट नोटिफिकेशन के संबंध में कलेक्टर से चर्चा उपरांत विधिसम्मत निराकरण किसानों के हित में कराये जाने हेतु योग्य कार्यवाही का विश्वास दिलाया है।

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