कार्यवाही : 3 अपराधियों को किया जिला बदर
होशंगाबाद। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रियंका दास ने जिले के 3 अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये हैं। जिला दंडाधिकारी ने बागरा रोड थाना बाबई के राजेश ऊर्फ कल्लू पिता बद्रीप्रसाद अहिरवार, ग्राम नाहरकोला खुर्द थाना शिवपुर के आशाराम कीर पिता गुलाब सिंह कीर तथा टांडा मोहल्ला थाना बाबई के अमजद पिता नियामत अली को एक वर्ष के लिए जिले की राजस्व सीमा से जिला बदर करने के आदेश जारी किये हैं। साथ ही उक्त तीनों अपराधियों को होशंगाबाद एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सीहोर, रायसेन की राजस्व सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश दिये हैं। साथ ही निर्देश दिये हैं कि उक्त तीनो अपराधी 48 घंटे के अंदर दर्शित जिले की सीमाओं से बाहर चलें जायें एवं अपने आचरण में सुधार करें और इन जिलों की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक वापस न लौटे।
जिला दण्डाधिकारी प्रियंका दास ने जिले के 8 व्यक्तियों के विरूद्ध बाण्ड ओवर की कार्यवाही करने के आदेश जारी किए है। जिला दण्डाधिकारी ने नूरानी मस्जिद के पास नाला मोहल्ला इटारसी के टिंकी ऊर्फ फिरोज पिता गुलाब खान, ग्राम आंचलखेडा थाना बाबई के गोपी पिता विजय सराठे, ग्राम मिसरोद थाना डोलरिया के पप्पू ऊर्फ पूरन पिता ब्राजलाल कहार, आदमगढ़ थाना कोतवाली होशंगाबाद के वीर सिंह पिता बहादुर सिंह यादव, इतवारा बाजार थाना स्टेशन रोड पिपरिया के जावेद पिता कमाल इरानी, इंदिरा आवास कालोनी बागरा तवा के बबलू पिता गुलाब बसोड, ग्राम वमनी ओझा मोहल्ला थाना शिवपुर के पोरी ऊर्फ साका पिता इमलेट पारधी तथा ग्राम गनेरा थाना बाबई के आनंद शर्मा पिता ओमप्रकाश शर्मा के विरूद्ध बाण्ड ओवर की कार्यवाही करने के आदेश जारी किए है।