कोर्ट (Court) से होगा यातायात अवरुद्ध करने पर जुर्माना

Post by: Rohit Nage

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बीच सड़क में हाथ ठेलों पर फल बेचने वालों के चालान बनाये
इटारसी। यातायात पुलिस (Traffic police) ने तुलसी चौक पर बीच रोड पर हाथ ठेलों पर फल (fruits) आदि बेचने वाले छह हाथठेला वालों पर धारा 34 के तहत कार्रवाई करके न्यायायिक चालान बनाये हैं। सड़कों को घेरकर यातायात (Traffic) को अवरुद्ध करने वाले दुकानदारों व ठेले वालों पर बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। उनके हाथठेले पुलिस थाने में लाये गये और यहां धारा 34 के तहत कार्रवाई करके छोड़ दिया। अब इन पर कोर्ट में जुर्माना होगा।
उल्लेखनीय है कि पिछले कई वर्षों से सड़कों पर हाथठेलों पर फल-सब्जी बेचने वालों को मूल सब्जी और फल मंडी में भेजने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। लेकिन, ये फल वाले अपनी मर्जी से बीच रोड पर फलों का ठेला लगाते हैं, कई बार तो उनका बाजार में लोगों से इसी बात को लेकर विवाद भी हो जाता है। कई बार कार्रवाई करने के बाद भी ये लोग बीच रोड पर हाथठेला लगाना नहीं छोड़ रहे हैं। इनके सड़क घेरने से बाजार में कई बार जाम की स्थिति बन जाती है।
यातायात पुलिस ने आज ही मोटर व्हीकल एक्ट (motor vehicle act) के तहत भी कार्रवाई की है। ट्रैफिक उपनिरीक्षक (sub inspector) नागेश वर्मा ने बताया कि आज शाम को मोटर व्हीकल एक्ट (motor vehicle act) के अंतर्गत बीच वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करके करीब सात हजार पांच सौ रुपए समन शुल्क (Mitigation fee) वसूल किया है। उन्होंने बताया कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

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