खेत बरखने की बात पर मारपीट करने वाले आरोपी को सजा

Post by: Manju Thakur

एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार अर्थदंड
इटारसी। जेएमएफसी राघवेन्द्र सिंह श्रीवास्तव की अदालत ने खेत बरखने के दौरान हुए एक विवाद में मारपीट के आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को एक माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
सहायक लोक अभियोजना अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि आरोपी धीरेन्द्र उर्फ गोलू पिता कुंदनलाल चौधरी, निवासी बम्हनगांव थाना पथरोटा को एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। घटना करीब छह वर्ष पुरानी 14 नवंबर 2011 की है जब फरियादी धनराज चौधरी एवं दिलीप चौधरी निवासी मालवीयगंज अपने खेत में ट्रैक्टर से खेत बरखने गए थे। इस दौरान आरोपी धीरेन्द्र चौधरी अपने पिता कुंदनलाल एवं मां सेवंती बाई के साथ आया और खेत बखरने से उनको मना किया।
इसी बात को लेकर दोनों पक्ष में विवाद हो गया ओर आरोपी धीरेन्द्र चौधरी ने धनराज चौधरी के साथ ल_ से मारपीट की एवं गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। फरियादी धनराज ने थाना पथरोटा में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था। कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ एक वर्ष का कठोर कारवास और एक हजार रुपए अर्थदंड का आदेश पारित किया है।

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