खेत में मारपीट करने वाले दो भाईयों को कारावास

इटारसी। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने आज खेत से हार्वेस्टर निकालने की बात पर हुए विवाद में किसान से मारपीट करने वालों को कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी कन्हैया लौवंशी और रेवती प्रसाद लौवंशी ने बसंत कुमार नामक किसान से डंडा और कुल्हाड़ी से मारपीट की थी।
अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि सन् 2013 में हुए मामले में आरोपी रेवती प्रसाद को दो वर्ष का सश्रम कारावास और पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यदि आरोपी ने अर्थदंड अदा नहीं किया तो उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास और भोगना होगा। कोर्ट ने दूसरे आरोपी कन्हैया को एक वर्ष का सश्रम कारावास और पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। उसे भी अर्थदंड न देने पर दो माह का साधारण कारावास भोगना होगा।

यह है मामला…!
फरियादी बसंत कुमार ने पुलिस को शिकायत की थी कि 28 मार्च 2013 को वह अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी उसके पड़ोसी खेत में दो भाई कन्हैया पिता भागीरथ प्रसाद लौवंशी 32 वर्ष निवासी ग्राम मलोथर और रेवती प्रसाद लौवंशी पिता भागीरथ अपने खेल की फसल काटने हार्वेस्टर फरियादी के खेत से निकालकर ले गए जिससे उसकी फसल खराब हो गयी। जब उसने दो दिन बाद विरोध किया तो दोनों उत्तेजित हो गए और गाली गलौच करने लगे और रेवती ने उसे जान से मारने की नीयत से सिर में कुल्हाड़ी मारी जिससे सिर से खून निकलने लगा। वह चिल्लाया तो कन्हैया ने बांस की लाठी से हाथ और पैरों में मारा जिससे वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद वे उसे खून से लथपथ छोड़कर भाग गए। थोड़ी देर बार फरियादी के भाई संतोष, विवेक आए और उन्होंने उसे पानी पिलाया और मुकेश साहू की मदद से सरकारी अस्पताल में ले जाकर इलाज कराया था।
शिकायत पर थाना पथरोटा में आरोपियों पर धारा 307 और 34 का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। कोर्ट ने प्रकरण का अवलोकन किया, आरोपियों पर पूर्व में कोई अपराध नहीं था। आरोपियों के आचरण तथा प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए परिवीक्षा का लाभ न देकर रेवती को दो वर्ष का सश्रम कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड तथा कन्हैया को एक वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

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