इटारसी। थाना इटारसी के बहुचर्चित प्रकरण जिसमें इटारसी के व्यापारी ने थाना इटारसी में रिपोर्ट की कराई थी कि उसका एक ट्रक ढाई सौ बोरा गेहूं आरोपी नरेंद्र खंडेलवाल, धनकुमार उर्फ कुलवीर सिंह, नरेंद्र सिंह और संजय ढिल्लन ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर गायब कर दिया है। थाना इटारसी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 400/2009 धारा 407, 420,467, 468, 471/34 भादवि का अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।
आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती वंदना जैन ने उपरोक्त प्रकरण क्रमांक 213/2012 में निर्णय पारित कर आरोपीगणों को दोषमुक्त किया। आरोपी संजय ढिल्लन की ओर से अधिवक्ता संतोष शर्मा, आरोपी धनकुमार एवं नरेंद्र खंडेलवाल की ओर से अधिवक्ता बृजेश शर्मा, संजय मेहतो एवं अमित पटेल द्वारा पैरवी की गई। प्रकरण में एक आरोपी नरेंद्र सिंह पूर्व से फरार है।