गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार भी होंगे शामिल

होशंगाबाद। पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में गैर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी शामिल किया गया है। इस योजना में लगने वाली प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत शासन द्वारा दिए जाने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इस योजना के लिए साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्रों और मासिक पत्र-पत्रिकाओं के 2-2 तथा दैनिक समाचार पत्रों के 4 गैर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को पात्र माना जाएगा। तत्संबंध में म.प्र. शासन जनसंपर्क विभाग के अपर सचिव डॉ. एचएल चौधरी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

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