गोलीकांड के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

इटारसी। करीब पांच वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के एक प्रकरण में कोर्ट ने एक आरोपी को दस वर्ष की सजा सुनायी है। इसके अलावा आम्र्स एक्ट में भी आरोपी को सजा सुनाई गई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रीति सिंह की अदालत ने आरोपी करन पिता रामा राठौर 24 वर्ष, निवासी मालवीयगंज को धारा 307 भादंवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदंड, धारा 25 (1)(बी) आम्र्स एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 27 (1) आम्र्स एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीनों धाराओं में क्रमश: एक वर्ष और छह-छह माह अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। चूंकि आरोपी करन राठौर 16 मई 12 से जेल में है, अत: इस अवधि की सजा इसमें समायोजित की जाएगी। मामले में आदित्य पिता अशोक डागोरिया 25 वर्ष निवासी गांधीनगर को दोषमुक्त किया है। शासन की ओर से इस करीब छह वर्ष पुराने प्रकरण में पैरवी अपर शासकीय लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने की।

यह था मामला
वाकया 13 मई 2012 का है जब सुबह करीब साढ़े 11 बजे फरियादी राम अग्रवाल पिता मिश्रीलाल अग्रवाल अपने दोस्त दुर्गेश के साथ बाइक से बस स्टैंड तरफ से थाने जा रहे थे कि पीछे से आरोपी ने आकर ओए पुकारा। फरियादी ने गाड़ी रोकी तो करन पिता रामा राठौर ने कट्टे से फायर कर दिया। राम अग्रवाल को दायीं तरफ पसली में गोली लगी थी। घटना के बाद आरोपी करण और उसका दोस्त आदित्य वहां से भाग गए थे। थाना इटारसी में दुर्गेश सिंह ने शिकायत दर्ज करायी थी। मामले में खास बात यह है कि राम अग्रवाल के शरीर में बायीं तरफ पसली में गोली आज भी फंसी हुई है।

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