चिटफंड कंपनियों के खिलाफ बहस पूरी, फैसले का इंतजार
फैक्ट फाइल
एसडीओ ने करोड़ों की वसूली का प्रतिवेदन भेजा
निवेशकों के 8 करोड़ 30 लाख रुपए होंगे वसूले
संपत्तियों की जानकारी अन्य प्रदेशों से मांगी कलेक्टर ने
इटारसी। चिटफंड कंपनी स्कायलार्क, जयविनायक और जेएसव्ही के निवेशकों की पॉलिसियों के आकलन और सत्यापन के बाद अनुविभागीय अधिकारी इटारसी आरएस बघेल ने तीनों कंपनियों के निवेशकों की 6,11,15,449/-निवेश राशि के विरुद्ध 82984321 रुपए की दावा राशि का प्रतिवेदन कलेक्टर होशंगाबाद को प्रेषित किया है। निवेशकों के अधिवक्ता रमेश के साहू ने बताया कि वर्ष 2017 में तीनों चिटफंड कंपनियो द्वारा निवेशकों की राशि वापस नहीं किये जाने और कार्यालय बंद कर देने की शिकायत समक्ष प्राधिकारी कलेक्टर होशंगाबाद से की थी जिसके आधार पर पॉलिसियों के आकलन और सत्यापन हेतु एसडीओ राजस्व इटारसी को अधिकृत किया। तहसीलदार एनके शर्मा द्वारा विभिन्न शिविरों के माध्यम से ऑकलन किया।
कंपनी का नाम निवेशक संख्या निवेश राशि दावा राशि
स्कायलार्क 713 1,30,17,475 20721426
जेएसव्ही 3613 3,75,39,776 49547181
जय विनायक 853 1,35,64,208 1,77,15,714
ज्ञात हो पूर्व में जेएसव्ही, जय विनायक और स्कायलार्क की जिले स्थित संपत्तियों के क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण पर कलेक्टर होशंगाबाद ने रोक लगाकर जिला पंजीयक होशंगाबाद, उपपंजीयक इटारसी तथा संबंधित तहसीलदारों को संपत्तियों के स्थगन संबंधी आदेश जारी कर दिये है। कलेक्टर ने अन्य प्रदेशों के कलेक्टरों से चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की जानकारी भी बुलाई है। कलेक्टर होशंगाबाद ने तीनों चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध अधिवक्ता रमेश के साहू द्वारा प्रस्तुत अंतिम बहस सुन ली है और फैसला आना शेष है।