छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल कारावास

Post by: Manju Thakur

इटारसी। छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। छह महीने पहले एक छात्रा ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इस मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रीति सिंह ने फैसला सुनाते हुए आरोपी रोहित पिता गुट्टी परते को ३ साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा पास्को एक्ट के तहत १ वर्ष की सजा सुनाई।
जिला अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने बताया कि नाबालिग छात्रा ने २४ अगस्त २०१८ को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ग्यारहवीं की छात्रा है और रोज शाम को ६ से ७ बजे तक वह कोचिंग क्लास जाती है। इस दौरान रोहित परते उसका पीछा करता है। डर के कारण यह बात उसने पिता को नहीं बताई लेकिन २४ अगस्त को कोङ्क्षचग से घर जाते समय रोहित परते ने पीछा किया और रविंद्रनाथ टैगोर कॉलेज के सामने कट मारकर रास्ता रोका और कहा कि कहां जा रही हो और हाथ पकड़ लिया है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पास्को एक्ट के तहत इटारसी थाने में अपराध दर्ज किया गया था।

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