जिलाबदर के आरोपी को 1 वर्ष कैद-ए-बमशक्कत

Post by: Manju Thakur

इटारसी। जिला बदर के बावजूद जिले में ही घूमने के दौरान पकड़े जाने पर एक आरोपी को आज न्यायालय ने एक वर्ष की कैद-ए-बमशक्कत की सजा सुनाई है। यह निर्णय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निवेश जायसवाल की अदालत में पारित किया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि आरोपी खेमू उर्फ खेमचंद पिता भवरलाल सिंह 26 वर्ष, निवासी पथरोटा को जिलाबदर किया गया था। उसे आज मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। खेमू को 2 जुलाई 2014 को सुबह करीब 11 बजे होशंगाबाद जिले की सीमा के अंतर्गत रंजीत ढाबे के आगे बड़ी नहर की पुलिया पथरोटा में गिरफ्तार किया था। उस दौरान जिला दंडाधिकारी ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी आदेश में होशंगाबाद सहित सीमावर्ती जिले हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सीहोर और रायसेन की सीमाओं से एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया था। बावजूद इसके वह जिले में घूम रहा था और पथरोटा पुलिस ने उसे नहर के पास से गिरफ्तार किया था। उसे कोर्ट ने 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

error: Content is protected !!