होशंगाबाद। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह (Collector Dhananjay Singh) ने जिले में धारा 144 (Section 144) प्रभावशील की है जो आगामी आदेश तक लागू रहेगी।
इस दौरान शासकीय एवं निजी विद्यालय, कॉलेज, सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक आयोजन, जुलूस, रैलियां, धरना प्रदर्शन, सामूहिक भोज, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य सम्मेलनों पर पूर्ववत प्रतिबंध रहेगा। कोई भी धार्मिक कार्य/त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर झांकी आदि स्थापित नहीं की जा सकेगी। आमजन से अपेक्षा की गई है कि वे अपने घरों में ही पूजा/उपासना करें। धार्मिक उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे न हों, साथ ही उपासना स्थलो पर फेस कवर (Face Cover) एवं फिजिकल डिस्टेसिंग (Physical distancing) के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। विवाह समारोह में वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में भी पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
समस्त सिनेमा हॉल, थियेटर, आडियोटोरियम, असेम्बली हॉल एवं इसके समरूप स्थल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर शेष कारणों हेतु व्यक्तियों का आवागमन रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
सभी नागरिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है, जो गंभीर बीमारी सह रूग्णता से ग्रसित हैं, गर्भवती महिलायें, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अत्यावश्यक सेवाओं एवं चिकित्सकीय कारणों के अलावा अपने घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटका, तंबाकू का सेवन करना प्रतिबंधति रहेगा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध दंडनीय कार्यवाही की जा सकेगी। शासकीय कार्य/गतिविधियां को छोड़कर जिले की सीमा में किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह में एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा।
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियां अनुमत्य होगी। कंटेनमेंट जोन में पैरामीटर कंट्रोल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। इन क्षेत्रों में जन सामान्य का मेडिकल इमरजेंसी आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार का आवागमन प्रतिबंधत होगा।
प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त गैर कंटेनमेंट क्षेत्र/जोन में अन्य सभी गतिविधियाँ निम्न शर्तो के साथ अनुमत्य होगी जिनमें दुकानों/प्रतिष्ठानों द्वारा ग्राहकों के मध्य फिजिकल डिस्टेसिंग न्यूनतम 2 गज की दूरी का अनुपालन कराना अनिवार्य होगा। दुकानों/प्रतिष्ठानों पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थल पर थर्मल स्केनिंग, हाथ धोने एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था प्रवेश एवं निर्गम बिन्दुओं पर सुनिश्चित की जाना अनिवार्य रहेगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों/प्रतिष्ठानों/कार्यस्थलों पर दरवाजों के हैंडल सहित, संपर्क में आने वाले समस्त स्थानों का निरन्तर सेनिटाइजेशन सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा। संबंधित कार्यस्थल प्रभारी/दुकानदार द्वारा फिजिकल डिस्टेसिंग, कर्मियों के मध्य की दूरी, कार्य शिफ्ट के मध्य पर्याप्त अंतराल आदि का पालन कराना अनिवार्य होगा।
उपरोक्त सभी स्थितियों में सोशल डिस्टेसिंग एवं कोविड-19 रोकथाम हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थायें अनिवार्यत: सुनिश्चित करना होगा। इस हेतु संबंधित प्रतिष्ठान/संस्था के प्रभारी की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत दंडनीय होगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सिंह ने जिले के समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारियो एवं कार्यपालिक दंडाधिकारियों सह इन्सीडेंट कमांडर तथा संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने प्रभार के क्षेत्र में उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें।