जिले में धारा 144 लागू

जिले में धारा 144 लागू

होशंगाबाद। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट होशंगाबाद द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत होशंगाबाद जिले में अग्रिम आदेश तक के लिए धारा 144 लागू की गई।
इस दौरान समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान (जीवन उपयोगी एवं अतिआवश्यक सेवाएं, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम को छोड़कर) बंद रहेंगे।
इसके साथ ही समस्त प्रकार के सामूहिक आयोजन, जुलूस, रैली, धरना , प्रदर्शन, सामूहिक भोज, सार्वजनिक कार्यक्रम, वर्कशॉप, समर क्लासेज पर भी प्रतिबंध लगाया है। धारा 144 में समस्त लाइब्रेरी, वाटर पार्क, जिम्नेजियम, मैरिज हॉल/ गार्डन, स्विमिंग पूल, खेल मैदान, पार्क, कोचिंग सेंटर भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धनंजय सिंह ने जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए जिले की सभी रेस्त्रां बार(एफ एल 2) एवं होटल बार( एफ एल 3) आगामी 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए पूर्णत: बंद रखने के आदेश जारी किये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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