इटारसी। आज तीन अपराधों के जमानत आवेदन पत्र का निराकरण तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय पांडे द्वारा सुनवाई की गई। आरोपी कमलेश उर्फ चेंडू धारा 34(2) एवं आरोपी राहुल कुचबंदिया धारा 34 (2) दोनों आरोपियों से अलग-अलग कच्ची शराब बरामद की गई थी एवं एक धारा 327, 324 में आरोपी दीपक कामले द्वारा अड़ीबाजी एवं मारपीट करने संबंधित अपराध किया।
तीनों मामले में जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक अधिकारी भूरेसिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला ने जमानत का विरोध किया। तर्क दिया कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हंै अपराध गंभीर प्रकृति है, देश संकट से गुजर रहा है, ऐसी परिस्थिति में इन अपराधियों द्वारा अपराध निरंतर किया जा रहा। जमानत दी गई तो आरोपियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे जमानत निरस्त की जाए। उपरोक्त शासन के तर्क से न्यायालय ने सहमत होते हुए तीनों प्रकरण में सभी आरोपियों के जमानत आवेदन पत्र खारिज कर दिये। सभी आरोपी जेल में रहेंगे।