इटारसी। शनिवार 8 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत की तीन खंडपीठों में बैंक रिकव्हरी, नगर पालिका के बकाया कर, विद्युत बिल संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण जैसे मामले रखे जाएंगे।
मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश से तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर इटारसी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बैंक, बिजली कंपनी, नगर पालिका, टेलीफोन विभाग द्वारा बकाया वसूली के मामले रखे और निराकृत किए जाएंगे।
नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण, चोरी के मामलों को छोड़कर, सेवा मामले जो सेवानिवृत्ति से संबंधित हैं। न्यायालय में लंबित राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकरण के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरण रखे गए हैं।